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GST में ई-इनवॉइस केकरा चाहीं?

ई-इनवॉइस के मतलब सरकारी वेबसाइट पर बिल बनावल नइखे। इनवॉइस रउआ आपन सॉफ़्टवेयर में बनावेनी; फेर ओकरा के Invoice Registration Portal (IRP) पर रिपोर्ट करेनी, जे ओकरा के रेफ़रेंस नंबर (IRN) आ साइन कइल QR कोड देला। एकरा बिना, जवना बिज़नेस के ई-इनवॉइस करे के जरूरी बा, ओकर B2B इनवॉइस वैध इनवॉइस ना मानल जाला, आ खरीदार ओकरा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ना ले सकेला।

टर्नओवर सीमा: ₹5 करोड़

1 अगस्त 2023 से (Notification 10/2023-Central Tax) कवनो बिज़नेस के ई-इनवॉइस करे के पड़ेला अगर ओकर कुल टर्नओवर 2017-18 के बाद कवनो वित्त वर्ष में ₹5 करोड़ से ऊपर गइल होखे। कुल टर्नओवर पूरा PAN पर गिनल जाला, सब राज्य आ GSTIN मिला के, कवनो एक ब्रांच पर ना।

कवन डॉक्यूमेंट

टर्नओवर चाहे जवन होखे, केकरा छूट बा

30 दिन के सीमा

1 अप्रैल 2025 से, ₹10 करोड़ भा ओकरा से बेसी कुल टर्नओवर वाला बिज़नेस के हर इनवॉइस, क्रेडिट नोट भा डेबिट नोट ओकर तारीख से 30 दिन के भीतर रिपोर्ट करे के पड़ेला। 1 अप्रैल के तारीख वाला इनवॉइस 30 अप्रैल तक रिपोर्ट हो सकेला; 31वाँ दिन IRP ओकरा के मना कर देला। ₹10 करोड़ से कम पर अबहीं अइसन रोक नइखे। ई-इनवॉइस वाला हिस्सा में रउआ टर्नओवर चुनीं, मेकर फ़ाइल बनावे से पहिले ई जाँच अपने कर ली।

पोर्टल में साइन इन कइल

1 अप्रैल 2025 से ई-इनवॉइस आ ई-वे बिल पोर्टल हर करदाता से साइन इन करत बेरा रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक बेर के कोड (OTP), भा कवनो दोसर सेकंड स्टेप माँगेला। अपलोड करत बेरा ऊ फ़ोन लगे राखीं।

सीमा आ छूट नोटिफ़िकेशन से बदलत रहेला। ई पेज 5 नवंबर 2026 के जाँचल गइल रहे; मौजूदा हालत einvoice1.gst.gov.in, CBIC के वेबसाइट भा आपन अकाउंटेंट से पक्का कर लीं।
आपन ई-इनवॉइस फ़ाइल अबहीं बनाईं। एक इनवॉइस भा पूरा शीट।मेकर खोलीं
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